प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर राज्य सरकार की नियमितीकरण की नीतियों पर रोक मामले में खुद को भी पार्टी बनाने का आग्रह किया है। प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में दायर अर्जी में मांग की कि हाईकोर्ट इस मामले में जो भी फैसला दे, उससे पहले कर्मचारियों का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए वर्ष 2014 में बनाई गई सभी नीतियों पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि जो भी कच्चे कर्मचारी अब तक इन नीतियों के तहत नियमित हुए हैं, उनका नियमितीकरण भी इस केस के फैसले पर ही निर्भर करेगा।
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