Monday, January 19, 2015

हरियाणा में रिटायरमेंट उम्र घटाने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला आज

हरियाणा में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 साल से घटाकर 58 साल किए जाने के मौजूदा सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगी। सरकार के फैसले के विरोध में 32 याचिकाएं दायर की गई हैं। जस्टिस टीएस ढींढसा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हरियाणा की हुड्डा सरकार ने तृतीय दर्जा कर्मचारियों का सेवाकाल 58 से बढ़ाकर 60 साल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सेवाकाल 60 से बढ़ाकर 62 साल किया था। खट्टर सरकार की कैबिनेट में हुड़्डा सरकार का फैसला रद्द कर सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कम कर दी गई थी। याचिकाओं में इस फैसले को केवल राजनीति से प्रेरित करार दिया गया था और खट्टर सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी।

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