निलंबित नहीं, दोषी टीचरों को बर्खास्त करो : हाईकोर्ट
अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्टेट) में धांधली का मामला
2011 में शिक्षकों के 8285 पदों पर हुई थी भर्ती
मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्टेट) परीक्षा में धांधली के मामले में कड़ा रवैया अपनाते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि सभी टीचरों की जांच करो। अगर किसी ने नौकरी छोड़ भी दी हो और वह फर्जीवाड़े का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। केवल निलंबन करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे टीचरों को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
बेंच ने शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में की जा रही कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए डायरेक्टर एलीमेंटरी एजुकेशन को कड़ी फटकार भी लगाई। साथ ही हर सुनवाई पर पेश किए गए हलफनामे में दी गई संख्या पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर सही तथ्यों व संख्या की जानकारी दी जाए। मंगलवार को बेंच को निदेशक ने बताया कि तीन टीचर ऐसे हैं जो कार्यरत हैं लेकिन जांच के लिए पेश नहीं हो रहे। इस पर बेंच ने निदेशक को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इन टीचर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। निदेशक ने बेंच को बताया कि विभाग इन टीचरों को निलंबित करने जा रहा है। इस पर जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि निलंबित कर उनको आधा वेतन देकर क्यों विभाग पर बोझ डाल रहे हैं। जो टीचर साफ तौर पर दोषी पाए गए हैं उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा।
अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्टेट) में धांधली का मामला
2011 में शिक्षकों के 8285 पदों पर हुई थी भर्ती
मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्टेट) परीक्षा में धांधली के मामले में कड़ा रवैया अपनाते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि सभी टीचरों की जांच करो। अगर किसी ने नौकरी छोड़ भी दी हो और वह फर्जीवाड़े का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। केवल निलंबन करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे टीचरों को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
बेंच ने शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में की जा रही कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए डायरेक्टर एलीमेंटरी एजुकेशन को कड़ी फटकार भी लगाई। साथ ही हर सुनवाई पर पेश किए गए हलफनामे में दी गई संख्या पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर सही तथ्यों व संख्या की जानकारी दी जाए। मंगलवार को बेंच को निदेशक ने बताया कि तीन टीचर ऐसे हैं जो कार्यरत हैं लेकिन जांच के लिए पेश नहीं हो रहे। इस पर बेंच ने निदेशक को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इन टीचर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। निदेशक ने बेंच को बताया कि विभाग इन टीचरों को निलंबित करने जा रहा है। इस पर जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि निलंबित कर उनको आधा वेतन देकर क्यों विभाग पर बोझ डाल रहे हैं। जो टीचर साफ तौर पर दोषी पाए गए हैं उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा।