Tuesday, December 16, 2014

एचसीएस भर्ती में इंटरव्यू में बुलाए उम्मीदवारों के अंक तलब

हरियाणा में चौटाला शासन के दौरान हुई 65 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती में गड़बड़ी के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इंटरव्यू में बुलाए सभी 195 उम्मीदवारों के अंक तलब कर लिए हैं। जस्टिस राजीव भल्ला व बीएस वालिया की डिवीजन बेंच ने इसके साथ ही मामले से जुड़े सभी वादी व प्रतिवादियों के वकीलों को बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है।
डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता करण सिंह दलाल के वकील कमलजीत सिंह से पूछा कि आरोप लगाया गया है कि लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले दक्ष उम्मीदवारों को इंटरव्यू में कम अंक देकर मेरिट में पीछे धकेला गया। लिहाजा, वह बुधवार को उन सभी 195 उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के अंक पेश करें, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बेंच ने मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रखने का फैसला लेते हुए सभी याचिकाकर्ता व प्रतिवादियों के वकीलों को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए।
सरकार की सीलबंद रिपोर्ट में बेंच ने गिनाईं खामियां
मंगलवार को बेंच के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने एसआईटी की अब तक की जांच रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में पेश कर दी। बेंच ने यह रिपोर्ट खोली और टिप्पणी की कि इसमें केवल प्रकरण अथवा अनियमितताओं की प्रक्रिया का उल्लेख है। एसआईटी किस नतीजे पर पहुंची, यह नहीं बताया गया। बेंच ने इंटरव्यू की अंक तालिका भी पढ़ी और एचपीएससी के वकील से पूछा कि इस पर आयोग चेयरमैन के हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं। इसके अलावा अंक एक ही लिखावट में हैं, जबकि इसके आगे हस्ताक्षर अलग-अलग लिखावट में। एचपीएससी के पास इसका कोई जवाब नहीं था।

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