पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश में जेबीटी भर्ती पर लगी रोक को
हटाते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रख कर व परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी
है, लेकिन नियुक्तिपत्र देने पर रोक मामले के निपटारे तक जारी रहेगी।कुछ
छात्रों ने जेबीटी भर्ती में इस आधार पर चुनौती दी थी कि राज्य में समय पर
अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई। इसलिए जिन छात्रों ने सीटीईटी
पास किया है उनको भी भर्ती में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने
भर्ती पर रोक लगाते हुए सरकार से परीक्षा के बारे में पूर्ण रिकार्ड समन
किया था। बुधवार को सरकार के इस रिकार्ड को विचार के लिए रखते हुए कोर्ट ने
मामले को नियमित सुनवाई के लिए रखते हुए एडमिट कर दिया व सरकार को भर्ती
प्रक्रिया जारी रखने की छूट दे दी। लेकिन इसके बाद भी सरकार इस भर्ती का
परिणाम जारी नहीं कर सकती क्योंकि चीफ जस्टिस की बैंच के सामने भर्ती बोर्ड
मामले में फैसला सुरक्षित है और परिणाम घोषित करने पर रोक जारी है।
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