Thursday, March 19, 2015

सेवानिवृत्ति उम्र 58 वर्ष करने के खिलाफ अपील खारिज

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था, जिसे डिविजन बेंच में चुनौती दी गई थी। बृहस्पतिवार को जस्टिस सूर्य कांत पर आधारित खंडपीठ ने अपील को आधाहीन मानते हुए खारिज करने का फैसला सुनाया।
 ज्ञात रहे कि हरियाणा सचिवालय में कार्यरत बलजीत कौर व अन्य कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा 25 नवंबर को लिए गए निर्णय को रद करने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार हरियाणा मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर को निर्णय लिया था कि नई भर्ती के समय उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष ही रहेगी जबकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष रहेगी। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस निर्णय पर रोक की मांग की थी। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी थी।

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