केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अब सप्ताह में सिर्फ पांच ही दिन स्कूल जाना होगा। नए सत्र के लिए सभी केंद्रीय विद्यालयों के प्रिंसिपलों को सकरुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें पहली से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए पांच दिन ही स्कूल लगाने का निर्देश दिया गया है। प्राइमरी विंग के बच्चों को अब सप्ताह में पांच दिन ही स्कूल आना होगा, लेकिन शिक्षक छह दिन स्कूल आएंगे। फाइव डेज वीक कांस्पेट को लागू करने के पीछे आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। इसको लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी जिसके सुझावों पर यह फैसला लिया गया है। कमेटी की सिफारिशों के बाद केवीएस बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है। नए नियम के मुताबिक छोटे बच्चों को सप्ताह में दो दिन ब्रेक मिलना चाहिए। इससे प्राथमिक कक्षाओं के लिए तरह-तरह की एक्टिविटीज और अध्यापकों को सीसीई स्कीम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए और समय मिलेगा।
आरटीई एक्ट के अनुसार पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 200 और छठी व आठवीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए 220 वर्किग डेज होने चाहिए। केवीएस के एक्पर्ट कमेटी की गणना के अनुसार अगर फाइव डेज वीक होता है तो 207 वर्किग डेज होंगे।
आरटीई एक्ट के अनुसार पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 200 और छठी व आठवीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए 220 वर्किग डेज होने चाहिए। केवीएस के एक्पर्ट कमेटी की गणना के अनुसार अगर फाइव डेज वीक होता है तो 207 वर्किग डेज होंगे।
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