प्रदेश में अवैध तरीके से नियुक्त किए गए 719 अतिथि शिक्षकों को पंजाब एवं
हरियाणा उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया है। यह
आदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जसबीर ¨सह एवं जस्टिस
आरके जैन पर आधारित खंडपीठ ने प्रदेश के शिक्षा विभाग को दिया है।
खंडपीठ ने कहा है कि इन अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने के आदेश के बाद से अब
तक जो वेतन इन शिक्षकों को दिया गया है, उसे इनकी अवैध नियुक्ति के
जिम्मेदार बीईओ/डीईओ/हेड मास्टर से वसूला जाए। अदालत ने इस संबंध में
माध्यमिक शिक्षा निदेशक को तीन सप्ताह में अंतिम आदेश जारी करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई को 10 सितंबर को होगी। बता दें कि बृजेंद्र कुमार
नामक एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अवैध तौर पर निुयक्त
किए गए 719 अतिथि अध्यापकों को हटाए जाने की मांग की थी।
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